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सर्व सम्मति से परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष बने शीलेन्द्र कुमार शर्मा , समिति की बैठक में जनहित के कई प्रस्ताव पास

हाथरस। रविवार को परमार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड कार्यकारणी की बैठक अन्न क्षेत्र बागला कॉलेज रोड गांधी पार्क ऑफिस में पूर्व निर्धारित समय पर सभा के खजांची रमेश चन्द गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्व सम्मति से शीलेन्द्र कुमार शर्मा को समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। बैठक में कई प्रस्ताव भी पास किये गये।
बैठक की शुरूआत में सभा की पिछली कार्यवाही पढ़ कर सुनाई गई जिसमे सभी सदस्यों ने सहमति जताई । इसके उपरांत रमेश चन्द गुप्ता ने प्रस्ताव रखा गर्मी समय आ रहा गर्मी आने जाने वाले को ठंडा पीने के लिए एक नया वाटर कूलर आना चाहिए सभी सहमति दी परमार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड द्वारा व्यवस्था करने सहमति दी गई । पेंशन देने के लिए हर महीने की प्रत्येक 5 तारीख को एक कार्यकारणी के नए मेंबर को उपस्थिति रहना होगा जिसको फोन द्वारा सूचना दी जाएगी । रामगोपाल अग्रवाल गोलोकवासी होने कारण मृत्यु प्रमाण पत्र आने पर रिक्त पद पूर्व अध्यक्ष की जगह पूर्ति करने को रमेश चन्द गुप्ता ने प्रस्ताव रखा कि पंडित शीलेंद्र कुमार शर्मा अध्यक्ष बनाया जाये। जिसका अनुमोदन संजीव आंधीवाल किया।
सभा मौजूद सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने करतल ध्वनि के साथ प्रस्ताव पर सहमति दे दी । मनोज अग्रवाल को आजीवन सदस्य नियमानुसार बनाया जाने का सर्व समिति से प्रस्ताव पास किया गया । अंत मे अन्य विषय न होने कारण मीटिंग कार्यवाही समाप्त करने घोषणा कर दी गई ।
समापन के उपरांत शपथ ग्रहण समारोह की परम्परा निभाते हुए पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नव नियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि मैं मां अन्न पूर्णा देवी को साँक्छी मानते हुए सभी पदाधिकारियों व सदस्यों भरोसा देता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूर्ण विश्वास व कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा ।उन्होंने सेवा समिति के नियमानुसार पालन करने का पूर्ण विश्वास भी समिति के सदस्यों को दिया।
सभा मुख्य रूप मंत्री पुरूषोत्तम खंडेलवाल, खजांची रमेश चन्द गुप्ता ,उप मंत्री संजीव आंधीवाल, राजीव कौशिक एडवोकेट, मुरारी लाल पचौरी,राज कुमार अग्रवाल, महिपाल सिंह, विकाश चन्द अग्रवाल सूत वाले, दिनेश कुमार सरदाना , शीलेंद्र कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे ।
उक्त जानकारी समिति के मंत्री पुरूषोत्तम खंडेलवाल ने दी।

खिटोली कटेलिया में श्री राम-काली मेला, भव्य शोभायात्रा व रसिया दंगल का आयोजन — डॉ. विकास शर्मा ने किया शुभारंभ

सासनी क्षेत्र के ग्राम खिटोली कटेलिया में आयोजित श्री राम-काली मेला, भव्य शोभायात्रा एवं रसिया दंगल का कार्यक्रम बड़े उत्साह और धार्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता डॉ. विकास शर्मा द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया।

मेले के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सेंगर तथा मेला आयोजक जितेन्द्र कुमार (ग्राम प्रधान) ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान निकाली गई शोभायात्रा में भगवान श्रीराम और मां काली के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। वहीं रसिया दंगल में कलाकारों ने पारंपरिक ब्रज रसिया प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया।

इस अवसर पर मेला कमेटी के सदस्य हरेंद्र सिंह, सुमित सेंगर, संदीप सिंह, धर्मवीर सिंह पुंढीर, विनोद जादौन, लखन शर्मा, अमित जादौन, प्रताप सेंगर, जय प्रकाश बघेल, पप्पू जाटव, श्रीपाल हरिजन, मनोहर सिंह प्रजापति, खूब सिंह और प्रमोद अहेरिया सहित समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रीय जनता बड़ी संख्या में मौजूद रही।

आयोजकों ने बताया कि यह मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा को जीवित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसमें हर वर्ष हजारों लोग शामिल होकर आस्था और संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला।

समाजसेवियों ने किया अज्ञात शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ दाहसंस्कार

हाथरस।व्यक्ति के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रही एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक हृयूमन राइट्स संस्था अज्ञात शवों के धार्मिक रीति-रिवाज से दाह संस्कार का कार्य कर रही है
अज्ञात शव को एडीएचआर की देखरेख और समाजसेवी सुनीत आर्य के नेतृत्व में दाहसंस्कार किया गया जिसके दाहसंस्कार की व्यवस्था मे एनएसएस अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का पूर्णरूपेण सहयोग रहा ।
दिनांक 8 मार्च 2026 को सिकंदराराऊ कोतवाली के अंतर्गत नसीरपुर बंबा (अंडरपास )के नजदीक पानी में एक महिला का सड़ा गला शव पुलिस को मिला उक्त महिला का शव पूरी तरह से गल चुका था महिला की उम्र लगभग 32 वर्ष थी
साथ में नीरज गोयल तरुण राघव कांस्टेबल दीपक चौधरी महिला कांस्टेबल मिथिलेश कुमारी मौजूद रहे
पुलिस द्वारा शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे रखा शव की शिनाख्त न होने के कारण शव को पुलिस द्वारा लावारिस घोषित कर पोस्टमार्टम कराया गया उसके उपरांत पुलिस द्वारा समाजसेवी सुनीत आर्य व प्रवीन वार्ष्णेय से शव के अंतिम संस्कार के लिए अनुरोध किया गया समाजसेवियों द्वारा उपरोक्त शव का हिंदू रीति रिवाज दाहसंस्कार किया
अंतिम संस्कार में प्रवीन वार्ष्णेय राष्ट्रीय महासचिव एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स समाजसेवी सुनीत आर्या,एनएसएस अध्यक्ष सुनील अग्रवाल,आयोग दीपक ,बंटी भाई कपड़े वाले,साथ में नीरज गोयल तरुण राघव कांस्टेबल दीपक चौधरी महिला कांस्टेबल मिथिलेश कुमारी आदि मौजूद रहे

19 मार्च को निकलेगी ‘छठी प्रभु श्री राम शोभा यात्रा’

हाथरस । सासनी कस्बा में हिंदू नवसंवत्सर 2083 के अवसर पर 19 मार्च को ‘छठी प्रभु श्री राम शोभा यात्रा’ का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा नगर में धर्म और आस्था का प्रतीक बनेगी।
आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजक आशुतोष पाठक ने बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ 19 मार्च को प्रातः 9:00 बजे बच्चा पार्क के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर से होगा। इस यात्रा में सासनी नगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक टीम सक्रिय है, जिसमें मुख्य संरक्षक ध्रुव शर्मा और अंशुल शर्मा, मुख्य संचालक विद्यानिवास उपाध्याय, शोभा यात्रा अध्यक्ष विष्णु शर्मा उर्फ बंटी प्रधान, आशुतोष पाठक, अजय शर्मा, गौरव पाठक, पुष्पेंद्र रावत, डॉ. जगतेंद्र सेंगर और कांता पचौरी जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं।

लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 70970 वादों का निस्तारण, परिवार न्यायालय के प्रयास से 09 जोडे़ साथ-साथ राजी खुशी से अपने घर गये

हाथरस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जनपद न्यायाधीश, विनय कुमार की अध्यक्षता में दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायालय हाथरस के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला बार ऐसोसियेशन के अधिवक्तागण, बैंक अधिकारी/कर्मचारी, वादकारीगण, कर्मचारीगण एवं पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे। वर्तमान वर्ष की इस प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 70970 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमंे 16 मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद का निस्तारण कर 15154000/-रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाये गये, 68 सिविल वादों, 17 पारिवारिक वाद, 580 विद्युत अधिनियम के वाद, 07 धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, 33507 राजस्व वाद, 09 वाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं 6731 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर मु0 569000/-रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये। इसके अतिरिक्त प्रिलिटीगेेशन स्तर पर बैंक के कुल 22501 मामलों का निस्तारण कर मु0 110533387/रू0 में समझौता दाखिल किया गया व विद्युत के 7530 के मामले एवं 04 वादों का निस्तारण स्थायी लोक अदालत, हाथरस के माध्यम से किया गया।

जनपद न्यायाधीश, विनय कुमार, के न्यायालय से 05 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 39500/रूपये अर्थदण्ड के रूप मंे वसूल किये गये।

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बाबूराम, के न्यायालय से कुल 17 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। जिनमें 09 जोडे़ साथ-साथ राजी खुशी से अपने घर गये।
परिवार न्यायालय, हाथरस से साथ-साथ रहने गये जोडे:-
1-रोशनी – इमरान
2- चाॅदनी – आरिफ
3-अनीता – मौहर सिंह
4-विक्रम प्रिया – देवेश

पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मीनू शर्मा, के न्यायालय से 16 मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वादों का निस्तारण कर 15154000/रू0 प्रतिकर के रूप में दिलाये गये।

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत राजेश कुमार, के न्यायालय से 04 वादों का निस्तारण किया गया।

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राकेश कुमार-चतुर्थ, के न्यायालय से 09 वादों का निस्तारण कर 5434109/रूपये दिलाये गये।

अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, महेन्द्र श्रीवास्तव के न्यायालय से 02 सिविल वादों एवं 02 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 1000/रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधि.) संगीता शर्मा के न्यायालय से 03 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 1000/रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।

विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम कोर्ट सं0-01, हाथरस चित्रा शर्मा, के न्यायालय से 07 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 3500/रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।

अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 हाथरस हर्ष अग्रवाल, के न्यायालय से 03 फौजदारी वाद का निस्तारण कर 1500/रूपये अर्थदण्ड के रूप मंे वसूल किये गये।

अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4, निर्भय नारायण राय, के न्यायालय से 01 सिविल वाद एवं 01 फौजदारी वाद का निस्तारण कर 500/रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।

अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-5, विजय कुमार के न्यायालय से 01 सिविल वाद एवं 580 विद्युत अधिनियम के वादों का निस्तारण किया गया।

अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-6, शैलेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-2, माधवी सिंह के न्यायालय से उपस्थित रहीं।

अपर जनपद न्यायाधीश, एफटीसी, कोर्ट संख्या-1 हाथरस, महेन्द्र रावत, के न्यायालय से 02 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 11000/रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।

अपर जनपद न्यायाधीश, एफटीसी, कोर्ट संख्या-2 हाथरस, प्रशान्त कुमार, के न्यायालय से 01 सिविल वाद का निस्तारण किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस, जयहिन्द कुमार सिंह, के न्यायालय से 01 वाद धारा 138 एन.आई. एक्ट व 2679 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 371040/रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये। 

सिविल जज (वप्र), हाथरस, आकांक्षा गर्ग, के न्यायालय से 37 सिविल वादों का निस्तारण किया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस, दीपकनाथ सरस्वती, के न्यायालय से 2176 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर मु0 42280/-रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।
सिविल जज (कप्र), हाथरस, हर्षिका रस्तोगी, के न्यायालय से 15 सिविल वादों का निस्तारण किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस, खुशबू चन्द्रा, के न्यायालय से 05 वाद धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं 500 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 57020/रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद, आशीष थिरानियाॅ, के न्यायालय से 325 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर मु0 3000/-रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये
सिविल जज (कप्र)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकन्द्राराऊ, दीपा सैनी, के न्यायालय से 07 सिविल वादों एवं 806 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 9020/रु0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद, आँचल चन्देल के न्यायालय से 04 सिविल वादों व 01 वाद धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं 212 लघुआपराधिक वादों का निस्तारण कर 17640/रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये।
अपर सिविल जज (कप्र), हाथरस, शिव कुमार यादव, के न्यायालय से 10 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
उप जिलाधिकारी, हाथरस के न्यायालय से 1924 लघु आपराधिक वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
उपजिलाधिकारी, सादाबाद के न्यायालय से 472 लघु आपराधिक वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
उपजिलाधिकारी, सिकन्द्राराऊ के न्यायालय से 1106 लघु आपराधिक वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
उपजिलाधिकारी, सासनी के न्यायालय से 1116 लघु आपराधिक वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
तहसीलदार, हाथरस के न्यायालय से 5867 राजस्व वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
तहसीलदार, सासनी के न्यायालय से 5442 राजस्व वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
तहसीलदार, सादाबाद के न्यायालय से 4719 राजस्व वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
तहसीलदार, सि0राऊ, के न्यायालय से 5673 राजस्व वादों एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया।
ए.आई.जी. स्टाम्प, हाथरस के न्यायालय से 12 वादों का निस्तारण किया गया ।
जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस के कार्यालय से 1275 मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस के कार्यालय से 1588 मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी के यहाॅ से 1890 मामलों का निस्तारण किया गया।
नगर निकाय हाथरस के यहाॅ से 485 मामलों का निस्तारण किया गया।
उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हाथरस के यहाॅ से 1938 मामलों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंकों के ऋण सम्बन्धी 551 मामलों का निस्तारण कर 110533387/रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये एवं 21950 अन्य बैंक मामलों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त विद्युत विभागों के प्रिलिटीगेशन स्तर के 7530 मामलों का निस्तारण किया गया।

    इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्त में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव, अनु चौधरी द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया गया।
एक दिवसीय सीबीएसई कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का भव्य आयोजन

हाथरस । विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाने के उद्देश्य से शनिवार को दून पब्लिक स्कूल, हाथरस में ‘वैल्यूज एजुकेशन’ (नैतिक शिक्षा) विषय पर एक दिवसीय सीबीएसई कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। सीबीएसई सीईओ नोएडा के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सीबीएसई जिला प्रशिक्षण समन्वयक जे.के. अग्रवाल ने किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य जे. के. अग्रवाल और रिसोर्स पर्सनों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। वेन्यू डायरेक्टर जे.के. अग्रवाल ने मुख्य वक्ताओं का ‘राधे पट्टिका’ एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

सासनी में ‘गुरु गौरव कप 2026 का डॉ. विकास शर्मा ने किया भव्य उद्घाटन ,शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हो रहा क्रिकेट टूर्नामेंट

सासनी। माध्यमिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ मंडल के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बीच आयोजित “गुरु गौरव कप 2026” क्रिकेट टूर्नामेंट का शुक्रवार को के. एल. जैन इंटर कॉलेज, सासनी के खेल मैदान में बेहद उत्साह और गरिमा के साथ शुभारंभ हुआ। फोकस अल्ट्रासाउंड के डायरेक्टर डॉ. विकास शर्मा द्वारा टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसके बाद पूरे मैदान में तालियों की गूंज के साथ खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था।

उद्घाटन समारोह में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ श्री पूरन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए सभी टीमों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा माध्यम हैं। शिक्षकों द्वारा ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है।

आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया।

डॉ. विकास शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ खेल संस्कृति का विकास बेहद आवश्यक है। ऐसे आयोजन शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग, ऊर्जा और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है और जब शिक्षक खेल के मैदान में उतरते हैं तो यह नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का संदेश देता है।

कार्यक्रम के दौरान के. एल. जैन इंटर कॉलेज, सासनी के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक जैन तथा डॉ. वीरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त किया।

उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक, खेल प्रेमी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पूरे मैदान में उत्साह का माहौल रहा और दर्शकों ने खिलाड़ियों का जोरदार उत्साहवर्धन किया। सभी ने इस आयोजन को शिक्षा जगत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक सराहनीय और प्रेरणादायक प्रयास बताया।

डीएम ने एसपी के साथ किया सुहानी गैस एजेंसी का निरीक्षण , वितरण व्यवस्था, उपलब्ध स्टॉक, बुकिंग एवं डिलीवरी की ली जानकारी

हाथरस । जनपद में उपभोक्ताओं के उपभोग हेतु घरेलू गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने एवं प्राप्त शिकायतें के दृष्टिगत जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के साथ सुहानी (एच0 पी0 ) गैस एजेंसी मंडी समिति अलीगढ़ रोड हाथरस का निरीक्षण कर
उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से गैस सिलेण्डर की उपलब्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वितरण व्यवस्था, उपलब्ध स्टॉक, बुकिंग एवं डिलीवरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में संचालक से विस्तार पूर्वक जानकारी तथा स्टॉक पंजिका एवं वितरण पंजिका का गहनता से अवलोकन कर सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने संचालक से एजेंसी पर उपलब्ध गैस सिलेण्डरों की संख्या, स्टॉक तथा वितरण व्यवस्था का अवलोकन करते हुए गैस की आपूर्ति, प्रतिदिन होने वाले वितरण तथा उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्थिति में अनावश्यक विलंब न होने पाए। जिलाधिकारी ने तुलाई मशीन पर खाली तथा भरे हुए गैस सिलेण्डरों की तौल कराकर स्वयं जांच की। उन्होंने एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया कि गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें तथा बुकिंग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को डिलीवरी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए और एजेंसी परिसर में उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएं।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

एन.आई. एक्ट एवं कन्टेंशियस वादों की विशेष लोक अदालत में 33 वादों का निस्तारण

हाथरस। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय हाथरस में लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आज तृतीय दिवस की विशेष लोक अदालत में अपर जनपद न्यायाधीश, नोडल अधिकारी, लोक अदालत महेन्द्र श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अनु चौधरी, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, व अधिवक्तागण, वादकारिगण उपस्थित रहे, इस विशेष लोक अदालत में कुल 33 वादों का निस्तारण किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस जयहिन्द कुमार सिंह के न्यायालय से 31 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद आंचल चन्देल के न्यायालय से 02 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव, अनु चौधरी ने जानकारी देते बताया कि जनपद हाथरस में कल दिनांक 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शमनीय वाद, दीवानी, राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत चोरी वाद, नगर निगम वाद, वाटर टैक्स वाद, जलकर वाद से सम्बन्धित विवादों, स्थायी लोक अदालत के मामले, जिला उपभोक्ता के मामलें का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है। उन्होंने जनता से अपील है कि वे इस अवसर पर अपने वाद का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं होती है तथा समय एवं धन की बचत होती है और दोंनो पक्षों की विजय होती है। लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित सिविल वादों मंे कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।

हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

हाथरस । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हाथरस पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस के अनुसार 25 मार्च 2024 को थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्र के ग्राम टोडरपुर में विवाद के दौरान नन्नू ने कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। जब मृतक की पत्नी ने विरोध किया तो नन्नू के पुत्र राजकुमार ने डंडे से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी।
इस संबंध में थाना सिकन्द्राराऊ में धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद एडीजे-1 न्यायालय हाथरस ने अभियुक्त नन्नू, राजकुमार और रामू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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