एनपीए ऋणी ग्राहकों को बड़ी राहत, लोक अदालत में होगा ऋण का निपटारा
हाथरस। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय हाथरस की ओर से एनपीए (NPA) ऋणी ग्राहकों को राहत देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के पात्र ग्राहक अपने पुराने ऋण खातों का नियमानुसार समझौता (Settlement) कराकर आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते हैं।
सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा ने बताया कि ऐसे ग्राहक, जिनके ऋण खाते लंबे समय से एनपीए की श्रेणी में हैं और जो किन्हीं कारणों से ऋण की किश्तें समय पर जमा नहीं कर सके, उनके पुराने ऋण खातों के निपटान के लिए बैंक द्वारा नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि यह योजना पात्र डिफॉल्टर ग्राहकों के लिए अपने पुराने ऋण खातों का निपटारा कर वित्तीय बोझ कम करने का महत्वपूर्ण अवसर है। बैंक का उद्देश्य ग्राहकों को कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से राहत दिलाते हुए आपसी सहमति के आधार पर ऋण खातों का समाधान करना है।
बैंक की ओर से अपील की गई है कि पात्र ग्राहक दीवानी कचहरी, हाथरस में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अथवा अपनी संबंधित बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर अपने ऋण खाते के लिए उपलब्ध Settlement एवं छूट की जानकारी प्राप्त करें और नियमानुसार आपसी सहमति से खाते का निपटान कराएं।
विशेष सुविधा के तहत तहसील सिकंदराराऊ क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के ग्राहकों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सिकंदराराऊ शाखा में अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। संबंधित ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार सिकंदराराऊ शाखा में संपर्क कर अपने ऋण का निपटान करा सकते हैं।
बैंक ने स्पष्ट किया है कि छूट का लाभ केवल बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र खाताधारकों को ही दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपनी संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

