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एन.आई. एक्ट एवं कन्टेंशियस वादों की विशेष लोक अदालत में 33 वादों का निस्तारण

हाथरस। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय हाथरस में लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आज तृतीय दिवस की विशेष लोक अदालत में अपर जनपद न्यायाधीश, नोडल अधिकारी, लोक अदालत महेन्द्र श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अनु चौधरी, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, व अधिवक्तागण, वादकारिगण उपस्थित रहे, इस विशेष लोक अदालत में कुल 33 वादों का निस्तारण किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस जयहिन्द कुमार सिंह के न्यायालय से 31 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद आंचल चन्देल के न्यायालय से 02 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव, अनु चौधरी ने जानकारी देते बताया कि जनपद हाथरस में कल दिनांक 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शमनीय वाद, दीवानी, राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत चोरी वाद, नगर निगम वाद, वाटर टैक्स वाद, जलकर वाद से सम्बन्धित विवादों, स्थायी लोक अदालत के मामले, जिला उपभोक्ता के मामलें का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है। उन्होंने जनता से अपील है कि वे इस अवसर पर अपने वाद का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं होती है तथा समय एवं धन की बचत होती है और दोंनो पक्षों की विजय होती है। लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित सिविल वादों मंे कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।

हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

हाथरस । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हाथरस पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस के अनुसार 25 मार्च 2024 को थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्र के ग्राम टोडरपुर में विवाद के दौरान नन्नू ने कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। जब मृतक की पत्नी ने विरोध किया तो नन्नू के पुत्र राजकुमार ने डंडे से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी।
इस संबंध में थाना सिकन्द्राराऊ में धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद एडीजे-1 न्यायालय हाथरस ने अभियुक्त नन्नू, राजकुमार और रामू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

जिले में 43 क्रय केन्द्रों पर 17 मार्च से शुरू होगी गेहूँ खरीद, डीएम ने क्रय केन्द्रों पर ससमय व्यवस्थायें करने के दिये निर्देश

हाथरस । रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद एवं क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थायों के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में किया गया।
कार्यशाला के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी कमला प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत जनपद में दिनांक 17 मार्च, 2026 से गेहूँ खरीद प्रारम्भ हो रही है। गेहूँ खरीद हेतु कुल 43 क्रय केन्द्रों का अनुमोदन किया गया है। जिसमें खाद्य विभाग के 07, पी0सी0एफ0 के 34 तथा भारतीय खाद्य निगम के 02 गेहूँँ क्रय केन्द्र जिसमें तहसील हाथरस में 11, तहसील सादाबाद में 09, तहसील सिकन्द्राराऊ में 18 तथा तहसील सासनी में 05, कुल 43 गेहूँँ क्रय केन्द्र संचालित किये जायेगें। क्रय संस्थाओं के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुमोदित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण कराते हुये गेहूँ क्रय केन्द्र को संचालित करने हेतु निर्देशित किया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के स्थापित गेहॅू क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर ही लगाये जायें। गेहूॅ क्रय केन्द्र का प्रचार प्रसार बैनर लगाकर तथा अन्य माध्यमों से किया जाये। जिससे किसान लाभान्वित हो। समस्त क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थायें व गेहूँ क्रय से सम्बन्धित उपकरण यथा ई-पॉप मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंन्त्र, छलना, विनोइंग फैन, पावर डस्टर आदि के साथ-साथ क्रय केन्द्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख-स्टॉक रजिस्टर, सम्पर्क रजिस्टर, टोकन रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, क्रय पंजिका, निरीक्षण पंजिका, रिजेक्शन पंजिका आदि समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। क्रय केन्द्रों पर शासन द्वारा निर्धारित बैनर, समर्थन मूल्य व टोल फ्री नम्बर सहित प्रदर्शित रहेगा। इसके लिये सम्बन्धित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति तथा क्रय एजेन्सी के जिला प्रभारियों को निर्देश दिए। गेहॅू क्रय केन्द्रों के औचक निरीक्षण के दौरान यदि आवश्यक प्रपत्र एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा गेहॅू खरीद प्रारम्भ होने में अधिक समय नहीं बचा हैं सभी केन्द्र प्रभारी अपनी तैयारी पूरी कर ले। इसके अलावा सभी केन्द्र प्रभारी अपने केन्द्र का लक्ष्य अवश्य पूरा करें।
जिलाधिकारी ने समस्त केंद्र प्रभारियों को अधिक से अधिक संख्या में किसानों का पंजीकरण करते हुए पंजीकरण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन क्रय केंद्रवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जिन कृषकों द्वारा गेहूं की बिक्री की गई थी उनका तथा नए कृषकों से संपर्क कर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई किसान जानकारी के अभाव में बिना पंजीकरण कराए क्रय केंद्र पर गेहूं बिक्री करने हेतु आता है तो तत्काल उसका क्रय केंद्र पर ही पंजीकरण कराते हुए सत्यापन की कार्यवाही को ससमय पूर्ण कर गेहूं क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गेंहू खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है अथवा दूसरे व्यक्तियों से खरीद-फरोख्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित शिकायत की जाँच उच्चाधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 17 मार्च, 2026 से खरीद प्रभावी होगी जोकि दिनांक 15 जून, 2026 तक जारी रहेगी। गेहूँ खरीद हेतु समर्थन मूल्य गेहूँ -रू0 2585 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। गतवर्ष रबी विपणन वर्ष 2025-26 मे समर्थन मूल्य-रू0 2425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया था। जिसमे इस वर्ष रू0 160 प्रति कुन्तल की वृद्धि करते हुये रू0 2585 प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु कृषक खाद्य विभाग की वेवसाईट fcs.up.gov.in अथवा किसान मित्र एप पर पंजीकरण करा सकते हैं। गेहूँ विक्रय के समय पंजीकरण प्रपत्र के साथ आधार कार्ड, खतौनी की छाया प्रति साथ लाना होगा। साथ ही आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना होगा एवं बैंक खाते को एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड कराना होगा। जिससे विक्रय किये गये गेंहूँ का भुगतान समय से प्राप्त कराया जा सके। वर्तमान में गेहूँ विक्रय हेतु कुल 115 कृषकों द्वारा पंजीकरण हो चुके हैं। मण्डियों में नये गेहूँ की आवक प्रारम्भ नही हुई है। आगामी गेहूँ खरीद हेतु अन्य जानकारी के लिये जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मोबाइल नं0 7054651996 पर अथवा कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में नामित कनिष्ठ सहायक, श्री दीपक कुशवाह के मोबाइल नं0 8433198368 श्री किशन कुमार शर्मा के मोबाइल नं0 9557739439 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यशाला के दौरान प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, सचिव मण्डी समिति हाथरस/सि0राऊ, जिला प्रबंधक पी0सी0एफ0, ए0डी0सी0ओ0 हाथरस/सादाबाद एवं समस्त गेंहू क्रय केन्द्र प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

पापों का क्षय और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है पापमोचनी एकादशी , विद्वान पंडित ललित उपाध्याय से जाने 14 या 15 मार्च को रखा जायेगा व्रत

हाथरस। विद्वान पंडित ललित उपाध्याय बताते है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। शास्त्रों में पापमोचनी एकादशी का विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। पापमोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत रखने से साधक को पुण्य फल मिलने की मान्यता है।
पापमोचनी एकादशी 15 मार्च 2026- पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 15 मार्च को सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। व्रत और पर्वों के निर्धारण में उदयातिथि को महत्व दिया जाता है। इसी कारण इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा।

इस दिन बन रहा है खास संयोग- ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन श्रवण नक्षत्र और परिध योग का संयोग भी रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे योग में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फल देने वाला माना जाता है।

व्रत पारण का समय- एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पंचांग के अनुसार 16 मार्च को सुबह 9 बजकर 30 मिनट के बाद व्रत पारण किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं में व्रत के साथ उसका सही समय पर पारण करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है।

पापमोचनी एकादशी पूजा विधि- पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थान को तैयार करें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा स्थल के पास जल से भरा कलश रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। पूजा के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” और “ॐ विष्णवे नमः” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। अंत में पंचामृत, गुड़ और चने का भोग लगाकर आरती के साथ पूजा का समापन किया जाता है।
विवाह ,ग्रह प्रवेश , श्री रामायण पाठ , श्री सत्यनारायण कथा , श्रीमद भागवत कथा ,आदि पूजा पाठ करने के लिये सम्पर्क करें-
पंडित ललित उपाध्याय
94106 16619

हनुमान गली स्थिति मकान की ऊपरी मंजिल में लगी भीषण आग

हनुमान गली में मकान की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग गई। आग की भीषण लपटों को देखकर हाहाकार मच गया । सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची गई और आग पर काबू करने का प्रयास कर रहे है।
सुभाष चंद्र शर्मा सन ऑफ लक्ष्मी नारायण शर्मा हनुमान गली में रहते है। जिस समय आग लगी घर पर कोई नहीं था। आग के शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना जताई जा रही है वहीँ आग से भारी नुकसान की संभावना है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एनपीए ऋणी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर: राष्ट्रीय लोक अदालत में पाएं भारी छूट

हाथरस । उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय हाथरस ने घोषणा की है कि आगामी 14 फरवरी, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राहक अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बैंक द्वारा पुराने ऋणों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैंक ने उन ग्राहकों के लिए राहत का हाथ बढ़ाया है जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण की किश्तें समय पर जमा नहीं कर पाए और जिनके खाते ‘एनपीए’ (NPA) की श्रेणी में आ चुके हैं।
सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक प्रबंधन ऐसे डिफ़ॉल्टर ग्राहकों को उनके पुराने ऋण खातों को बंद करने पर नियमानुसार आकर्षक छूट प्रदान कर रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने बैंक रिकॉर्ड को सुधारना चाहते हैं और भविष्य के लिए वित्तीय बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ग्राहकों को कानूनी उलझनों से बचाते हुए उन्हें राहत देना है। हम ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे इस अवसर को न चूकें और अपनी नजदीकी शाखा या लोक अदालत में उपस्थित होकर इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।
एसे सभी ग्राहक राष्ट्रीय लोक अदालत का उठाएं लाभ उठाने के लिए दीवानी कचहरी, हाथरस एवं बैंक की संबंधित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों से मिलकर बैंक के नियमानुसार उपलब्ध छूट (Settlement) की जानकारी ले सकते हैं और आपसी सहमति से खाते को बंद करा सकते हैं। विशेष सुविधा के तहत तहसील सिकंदराराऊ क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार शाखा सिकंदराराऊ में संपर्क कर अपने ऋण का निपटान कर सकते हैं।

बैंक ने स्पष्ट किया है कि छूट का लाभ केवल बैंक के निर्धारित मानकों के तहत ही दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपनी शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

परमार्थ सेवा समिति के पास गैस सिलेंडरों की हुई कमी, दानदाताओं से मदद की अपील , समिति प्रति दिन बेसहारों को कराती है भोजन

हाथरस। परमार्थ सेवा समिति द्वारा प्रति दिन सुबह 12बजे से साधु, संत, बेसहारा, दीन, दुखियों असहाय,दीन दुखियों भूखे, प्यासे लगभग 50 लोगों को निशुल्क भोजन की व्यवस्ता कराई जाती है स्थिति अन्न क्षेत्र बागला कॉलेज रोड गांधी पार्क में लगभग 35 वर्षों से लगातार चली आ रही है इस माह से गैस एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं हमारी परमार्थ सेवा समिति की किताब पर बहुत समय से 6 सिलेंडर मिलते आ रहे थे 10मार्च को परमार्थ सेवा समिति को एजेंसी के होकर द्वारा बोल दिया गया है कि अब आगे पूरे मार्च महीने में एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा अभी सेवा समिति को लगभग तीन चार सिलेंडर की जरूरत है यहा से भूखे साधु, संत, बेसहारा, दीन दुखियों ,भूखे प्यासे लोगों की भोजन व्यवस्ता कराने में आ रही समस्या का समाधान करना बहुत अति आवश्यक है गैस एजेंसियों के उच्चाधिकारियों से परमार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड नवनीकरणसंख्या R/
HAT/07751/2020-2026 है जनहित में परमार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड की समस्या का अति शीघ्र समाधान कराया जाए।

दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को उम्रकैद

हाथरस । न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 शैलेंद्र सिंह के न्यायालय ने सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फिरोजाबाद के रतौली निवासी सुरेश ने अपनी 19 वर्षीय पुत्री नंदिनी का विवाह 24 अगस्त 2022 को हाथरस के हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव भिंतर निवासी रामौतार उर्फ रामू पुत्र गजराज के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देकर किया था।
आरोप है कि शादी के बाद से ही पति रामौतार उर्फ रामू, सास मायादेवी और ससुर गजराज अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर नंदिनी का उत्पीड़न करने लगे। नंदिनी ने कई बार अपने ससुराल वालों से कहा कि उसके माता-पिता गरीब हैं और अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। तीनों आरोपी उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। नंदिनी ने कई बार अपने पिता सुरेश को भी इस बारे में बताया था। पिता उसे समझाते रहे कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आरोप है कि 2 नवंबर 2022 को शाम करीब पांच बजे नंदिनी घर पर थी, तभी उसके पति, सास और ससुर ने फिर से अतिरिक्त दहेज की मांग की। जब नंदिनी ने अतिरिक्त दहेज की मांग की। जब नंदिनी ने मना किया तो तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर नंदिनी के पिता मौके पर पहुंचे, जहां उनकी बेटी मृत अवस्था में मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने पति रामौतार उर्फ रामू, सास मायादेवी और ससुर गजराज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी गोविंद वशिष्ठ ने प्रभावी पैरवी की

गैस की कालाबाजारी की चर्चाये, डीएम ने एसपी संग किया गैस एजेंसीओं का औचक निरीक्षण

हाथरस । खड़ी देशों में चल रहे भीषण युद्ध के बीच गैस की कमी होने की अफवाहों के बीच गैस कालाबाजारी की चर्चाये शुरू हो गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों की कमी होने संबंधी शिकायतें प्रशासन को प्राप्त होने लगी। शिकायत मिलते ही जिलाधिकारी अतुल वत्स ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ कछपुरा स्थित श्याम गैस कम्पनी तथा मोहनगंज स्थित ओम सांईं इण्डेन गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गैस एजेंसियों की वितरण व्यवस्था, उपलब्ध स्टॉक, बुकिंग एवं डिलीवरी की प्रक्रिया का गहनता से जायजा लिया तथा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित संचालकों से एजेंसी पर उपलब्ध गैस सिलेण्डरों की संख्या, स्टॉक तथा वितरण व्यवस्था का अवलोकन करते हुए गैस की आपूर्ति, प्रतिदिन होने वाले वितरण तथा उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्थिति में अनावश्यक विलंब न होने पाए। जिलाधिकारी ने तुलाई मशीन पर खाली तथा भरे हुए गैस सिलेण्डरों की तौल कराकर स्वयं जांच की। उन्होंने एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया कि गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें तथा बुकिंग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को डिलीवरी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए और एजेंसी परिसर में उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएं।
जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की गैस सिलेण्डर की बुकिंग पहले से हो चुकी है, उनकी डिलीवरी के समय सर्वर के माध्यम से ओटीपी जेनरेट होता है। वर्तमान में सर्वर की गति धीमी होने के कारण ओटीपी जेनरेट होने में समस्या आ रही है, जिसके कारण डिलीवरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए मार्केटिंग कंपनियों के मुख्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, ताकि सर्वर संबंधी समस्या का शीघ्र समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वर में आ रही तकनीकी समस्या के कारण ओटीपी जेनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसे समुचित प्लेटफॉर्म पर उठाकर जल्द से जल्द ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि किसी को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल डायल 112 पर सूचना दें, जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद की सभी गैस एजेंसियों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को समय से गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गैस वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका त्वरित निस्तारण किया जाए।
निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, गैस एजेंसी संचालक आदि उपस्थित रहे।

डायट में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन


हाथरस। अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डायट) हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन महिला सशक्तिकरण एवं विधिक जागरूकता के विषय पर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव अनु चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें डायट की प्राचार्या/उप शिक्षा निदेशक डा. निशा अस्थाना, प्रवक्ता, डा. सरिता वर्मा, डा. कृष्णगोपाल, डा. चरनजीत, डा. अमितराय एवं डा. कुलदीप एंव डायट संस्थान के समस्त अध्यापक, पराविधिक स्वयं सेवक साहब सिंह, मनू दीक्षित एवं वैष्णो देवी आदि की उपस्थिति में शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं को जानकारी देते बताया कि भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ‘‘अधिकार, न्याय, कार्यवाई, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए” विषय के तहत मना रहा है। यह दिवस महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और विश्व स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम और चर्चाऐं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर महिलाओं के अधिकारों और भागीदारी का समर्थन करने वाली नीतियों और पहलों के साथ महिलाओं के अधिकारों को और सशक्त बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुये बताया कि जिला प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक्ट में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा विधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने पर प्राधिकरण द्वारा जॉच उपरान्त निःशुल्क अधिवक्ता से परामर्श हेतु आदेश दिया जाता है।

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