पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना में बेटियों के विवाह के लिए मिलेंगे ₹20 हजार
हाथरस । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के समय वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज करना अनिवार्य है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी परिवार की दो पुत्रियों के विवाह के लिए आवेदन किया जाता है, तो दोनों ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अलग-अलग बैंक खाता संख्या दर्ज करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों की हार्ड कॉपी संबंधित तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। तहसील एवं विकास खंड स्तर पर अभिलेखों के सत्यापन के बाद पात्र आवेदन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजे जाएंगे। इसके बाद नियमानुसार अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी।
772 लाभार्थियों का लक्ष्य
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाथरस जनपद के 772 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी 772 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 200 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।
उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

