आरटीआई से हुआ खुलासा: दिव्यांग यात्रियों को रेल किराए में मिलती है 75 प्रतिशत तक की छूट
हाथरस। शहर निवासी राज्य दिव्यांग कल्याण सलाहाकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा द्वारा रेलवे से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, इज्जतनगर ने दिव्यांग यात्रियों को उपलब्ध रेल किराया रियायतों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है।
आरटीआई के उत्तर में बताया गया है कि अस्थि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग तथा 90 प्रतिशत या उससे अधिक दृष्टिबाधित यात्रियों को द्वितीय श्रेणी, शयनयान, प्रथम श्रेणी, 3 एसी, 3 एसी इकोनॉमी और एसी चेयर कार में 75 प्रतिशत तक किराया छूट प्रदान की जाती है। वहीं प्रथम एसी और द्वितीय एसी में 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की 3 एसी एवं एसी चेयर कार में 25 प्रतिशत छूट उपलब्ध है। जबकि वंदे भारत, प्रीमियम, विशेष तथा गरीब रथ ट्रेनों में किराए में कोई रियायत नहीं दी जाती, हालांकि इन ट्रेनों में दिव्यांग कोटे के तहत पूर्ण किराए पर सीट उपलब्ध रहती है।
इसके अतिरिक्त मासिक एवं त्रैमासिक सीजन टिकट (MST/QST) पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। पात्र दिव्यांग यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले एक सहचर (Escort) को भी समान रियायत का लाभ दिया जाता है।
यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 9 जुलाई 2026 को आरटीआई आवेदन संख्या NERID/R/P/26/00172 के उत्तर में उपलब्ध कराई गई। इस जानकारी से दिव्यांग यात्रियों को रेलवे की उपलब्ध सुविधाओं और रियायतों के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

