Breaking News
शादी हॉल, लॉन व कैटरिंग में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई -जिला पूर्ति अधिकारी

हाथरस। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में संचालित शादी हॉल, लॉन एवं कैटरिंग सेवाओं में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है।उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक स्थलों जैसे शादी हॉल, हॉल, लॉन एवं कैटरिंग सेवाओं में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य है। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है, जिसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद के सभी शादी हॉल, लॉन एवं कैटरिंग प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से यह चेतावनी बोर्ड/सूचना फलक लगवाया जाए-
‘‘यहाँ सिर्फ व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही इस्तेमाल होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना कानून के तहत अपराध है।’’

इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यदि किसी भी स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनपद के समस्त होटल, शादी हॉल संचालकों एवं कैटरिंग सेवा प्रदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें एवं केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें।

Unknown's avatar

आशीष सेंगर

 aashishsengar@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page